
बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास की संपत्ति होगी कुर्क, MP-MLA कोर्ट का आदेश
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मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क की जाएगी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. दरअसल बिना जानकारी दिए ही शस्त्र लाइसेंस को दिल्ली के पते पर ट्रांसफर कराने के मामले में वह लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं. इसी को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है.
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, साल 2012 में लखनऊ से जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस को बगैर सूचना दिए ही दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया गया था. इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट में लगातार गैर हाजिरी के चलते अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, एमपी एमएलए कोर्ट के जज अम्बरीष श्रीवास्तव ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत लखनऊ की महानगर पुलिस की अर्जी का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है. महानगर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसकी बहस सहायक अभियोजन अधिकारी सोनू सिंह राठौर ने की, जिसमें संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए. जज अंबरीष श्रीवास्तव ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है.
बीते 11 अगस्त को जारी हुआ था नोटिस
बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने कुर्की की कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. इससे पहले अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है. इसी क्रम में अब महानगर थाना पुलिस की याचिका पर बहस की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

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