बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामला पर SC का दखल से इनकार, हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस
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वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर में मंदिर फंड का पैसा लगने को लेकर आज SC में मामला पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार किया है. जजों की पीठ ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. मंदिर के सेवायतों ने हाई कोर्ट के 20 दिसंबर 2022 के आदेश में दिए गए सुझाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
मथुरा में वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास प्रस्तावित गलियारे यानी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों ने खजाने से भी रकम लगाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इस पर अदालत ने फिलहाल दखल देने से इनकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जासूस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है.
हाई कोर्ट की कार्रवाई को SC में चुनौती
बता दें कि मंदिर सेवायतों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की अब तक की कार्रवाई को SC में चुनौती दी है कि बिना उनके पक्ष को सुने मंदिर के पुनर्विकास योजना पर विचार किया जा रहा है. सेवायतों ने हाई कोर्ट के 20 दिसंबर 2022 के आदेश में दिए गए सुझाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
मंदिर के सेवादारों ने बताया उनके अधिकारों का उल्लंघन
20 दिसंबर के आदेश में हाई कोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर के खातों में जमा धनराशि के उपयोग के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार करने का सुझाव दिया है. इसपर याचिकाकर्ताओं का कहना है सदियों से मंदिर की देखरेख करने वाले गोस्वामियों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है.
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