
'बड़े शर्म की बात है आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं', किसान नेताओं को हाई कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- आपके नेताओं को चेन्नई भेजा जाना चाहिए
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हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एंव हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी. 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी.
पंजाब एंव हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जहां इस मामले में वकीलों को फटकार लगाई, वहीं तस्वीरें देखकर जज किसानों पर भी बिफर गए. सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई. कोर्ट ने शुभकर्ण की मौत की जांच को लेकर भी अहम आदेश दिया. इस दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख होते हुए कहा कि, हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है.
Protest की फोटो देखकर हाईकोर्ट नाराज हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एंव हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी. 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी. सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई.
आप लोगों को यहां खड़े होने का अधिकार नहींः हाईकोर्ट फोटो देख कर हाईकोर्ट किसान आंदोलनकारियों पर बड़ी टिप्पणी की. कहा की बड़े शर्म की बात है आप लोग बच्चो को आगे कर रहे हैं, कैसे माता पिता हैं. बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ, आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं. हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा, आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब का कल्चर नही. आपके नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए. आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो. काफी शर्मनाक है ये, कोर्ट ने बार बार इसे शर्मनाक बताया.
शुभकरण की मौत को लेकर अहम आदेश कोर्ट में बलबीर सिंह राजेवाल भी मौजूद रहे. उन्होंने भी एक अलग जनहित याचिका दाखिल की है. मृतक किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी. 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी.

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