
फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे... जानें- किन शर्तों पर मिली केजरीवाल को जमानत
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें ईडी के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है. उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है. इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
हालांकि, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. जमानत के लिए उनपर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थीं. जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी. इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे.

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