प्रदूषण पर एक्शन मोड में MCD, रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक, तंदूर पर ये आदेश
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पूर्वी निगम के किसी भी रेस्टोरेंट में जलाने वाली लकड़ी या कोयले का उपयोग नहीं होगा. पूर्वी निगम की ओर से जारी आदेश में तंदूर को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूर्वी नगर निगम भी एक्शन में आ गया है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए पूर्वी निगम की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. पूर्वी निगम के किसी भी रेस्टोरेंट में जलाने वाली लकड़ी या कोयले का उपयोग नहीं होगा. पूर्वी निगम की ओर से जारी आदेश में तंदूर को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल आठ महीने के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी. इस घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. हालांकि बाद में आरोपी को फिर से कस्टडी में लेकर जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.