पॉक्सो हटाने की अर्जी, बृजभूषण पर अब तीन धाराओं में केस... पढ़ें एक हजार पन्नों की चार्जशीट की बड़ी बातें
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दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों पर कोर्ट में 1 हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. साथ ही पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप को खारिज करने की कोर्ट में अर्जी दी है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाबालिग पहलवान के आरोप पर कोई सबूत नहीं मिले हैं.
पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों पर बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है. गुरुवार को पुलिस द्वारा कोर्ट में 1 हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई. साथ ही दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप को खारिज करने की कोर्ट में अर्जी दी है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाबालिग पहलवान के आरोप पर कोई सबूत नहीं मिले हैं.
बृजभूषण सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ितों द्वारा दिया गया बयान दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट करने का मुख्य सबूत है. नाबालिग के बयान पर, पुलिस उसे कथित अपराध के उक्त स्थान पर ले गई, उन्हें कोई भी सुनसान जगह नहीं मिली, जहां अपराध हो सकता था. पीड़ितों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल साक्ष्य अपराध के कथित स्थान पर अभियुक्तों की उपस्थिति को स्थापित करते हैं. पीड़ितों ने अपने आरोपों के समर्थन में पांच (लगभग) तस्वीरें दी हैं.
सिर्फ सात गवाह पीड़ितों के साथ
चार्जशीट में पुलिस ने आगे कहा कि दो दर्जन गवाहों में से लगभग सात ने पीड़ितों के दावों का समर्थन किया है, बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं. वे ट्रायल के दौरान क्रॉस एक्जामिनेशन के अधीन होंगे. दूसरे देशों के कुश्ती महासंघों से डिजिटल साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस एक पूरक आरोपपत्र दायर करेगी. पुलिस ने आरोपी और पीड़िता का पिछले दस साल का सीडीआर मांगा है. यह एक बड़ा दस्तावेज है.
गंभीर आरोपों के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरनेश कुमार के एक जजमेंट के मुताबिक, 7 साल से कम सजा वाली धाराओं में गिरफ्तारी जांचकर्ता के खुद के विवेक पर निर्भर करती है. अगर, आरोपी जांच में सहयोग करता है तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं. यहां गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि बृजभूषण सिंह को जब भी जांच संबंधी सम्पर्क किया गया, उन्होंने पूरा सहयोग किया, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई खास वजह नहीं थी.
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