पालतू कुत्ते ने सार्वजनिक स्थल पर किया शौच तो मालिक को देना होगा एक हजार का जुर्माना
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स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए जबलपुर नगर निगम ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत एक आदेश जारी कर कहा है कि पालतू जानवरों को घुमाना, गंदगी फैलाना एवं सार्वजनिक स्थलों पर मल-मूत्र कराना प्रतिबंधित किया गया है.
अगर आप जबलपुर में रहते हैं और आपके पास पालतू जानवर है तो आपको अपनी कुछ आदतें अब बदलनी होंगी. जबलपुर नगर निगम ने आदेश निकाला है कि पालतू जानवर ने यदि सार्वजनिक स्थान पर मल-मूत्र किया तो उसके मालिक पर 1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबलपुर नगर निगम के सहायक जनसंपर्क अधिकारी संजय मिश्रा ने 'आजतक' से बात करते हुए बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि पालतू जानवर के मालिक उन्हें सुबह, शाम या रात के समय घुमाने ले जाते हैं और इसी दौरान वो मल-मूत्र करते हैं.
यूपी की नोएडा पुलिस ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. दरअसल, नोएडा की एक अदालत CRPC-81/82 ने विधायक के घर की कुर्की का आदेश दिया है. अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.