
पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से देवेंद्र सिंह तक कितने गद्दार? क्या कहता है कानून, दोषी पाए जाने पर मिलेगी कितनी सजा
AajTak
हमारे देश में पिछले 10 दिनों में करीब 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं. जानिए किन धाराओं में उनके खिलाफ दर्ज हुआ केस, और क्या हो सकती है सजा. भारतीय कानून में हैं कड़े प्रावधान. दोषी को मिल सकती है आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा.
Pakistani Spies Arrested in India: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं. कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह की. देश से गद्दारी करने वाले केवल यही दो लोग नहीं हैं, बल्कि हाल ही के दस दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कई जासूस पकड़े हैं. जो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे और भारत में रहते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे. आइए अब जान लेते हैं कि इस तरह के संगीन आरोप में पकड़े गए जासूसों पर किन किन धाराओं में क्या सजा हो सकती है.
दस दिनों में पकड़े गए कई जासूस भारत में 8 मई से 18 मई, 2025 के बीच कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं. जिनमें ज्योति मल्होत्रा (हिसार, हरियाणा), देवेंद्र सिंह (कैथल, हरियाणा), गजाला (मलेरकोटला, पंजाब), यामीन मोहम्मद (मलेरकोटला, पंजाब), नोमान इलाही (पानीपत, हरियाणा), अरमान (नूंह, हरियाणा) और मोहम्मद मुर्तजा अली (जालंधर, पंजाब) के नाम शामिल हैं. इन सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संगीन इल्जाम है.
क्या कहता है कानून? पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपियों के खिलाफ भारत में निम्नलिखित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य प्रासंगिक कानूनों पर आधारित हैं. भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू है. इसके अतिरिक्त, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 भी जासूसी के मामलों में लागू होता है. नीचे मुख्य धाराएं और संभावित सजा का विवरण हम आपको बताने जा रहे हैं. दिया
धारा 152 - भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 यह धारा देशद्रोह (sedition) और देश के खिलाफ गतिविधियों से संबंधित है. इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, जैसे कि जासूसी या विदेशी शक्ति के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कार्य करना.
सजा: इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है. साथ ही दोषी पर जुर्माना भी हो सकता है.
धारा 147 - भारतीय न्याय संहिता (BNS) यह धारा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित है, जिसमें जासूसी के जरिए दुश्मन देश को सहायता देना शामिल हो सकता है.

Guna Hawala Scandal: गुना का हाईप्रोफाइल हवाला कांड अब एक नई करवट ले रहा है. जहां एक तरफ ट्रेनी IPS आयुष जाखड़ की जांच टीम गुजरात के व्यापारी को बयान के लिए बुला रही है, वहीं दूसरी तरफ निवर्तमान एसपी अंकित सोनी के तबादले ने शहर में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. 'लेडी सिंघम' हितिका वासल ने कमान संभाल ली है, लेकिन अंकित सोनी के समर्थन में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं.

इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, इस युद्ध के चलते भारत में भी ऊर्जा संकट पैदा हो रहा था, इसी संकट को लेकर पीएम मोदी ने आज संसद में पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया. पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए. बातचीत से ही समस्या का समाधान है. पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं. होमुर्ज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा ‘सरकार की कोशिश है कि देश में तेल-गैस संकट न हो. इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं. पश्चिम एशिया में एक करोड़ भारतीय रहते हैं. उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.

हैदराबाद में आगामी रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर गोशामहल के विधायक टी. राजा सिंह ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि साल 2010 से लगातार शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है, लेकिन हर साल पुलिस की ओर से बाधाएं खड़ी की जाती हैं. उनका आरोप है कि सिदंबर बाजार, पुराना पुल और बेगम बाजार जैसे इलाकों में विशेष रूप से लाठीचार्ज के लिए टास्क फोर्स तैनात की जाती है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि हर साल उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है और इस बार भी पुलिस अपनी गलतियों का ठीकरा उन पर फोड़ सकती है.










