
पत्नी के हत्यारे बाबा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मुझे भी राजीव गांधी के कातिल की तरह करें रिहा
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श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने अपनी पत्नी नमाजी को नशीला पदार्थ देकर उसे जिंदा दफ्ना दिया था. यह घटना 28 अप्रैल 1991 की है. श्रद्धानंद ने बेंगलुरू स्थित अपने बंगले के कंपाउंड में ही पत्नी को जिंदा दफना दिया था. अब श्रद्धानंद ने समानता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि वह बिना पैरोल के 29 सालों से जेल में हैं.
राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन की रिहाई के बाद स्व-घोषित बाबा श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें भी रिहा किया जाए. श्रद्धानंद अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि जिस तरह राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया गया है, मुझे भी जेल से रिहा किया जाए.
श्रद्धानंद ने समानता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि वह बिना किसी पैरोल के लगभग 29 सालों से जेल में बंद हैं. उन पर अपनी पत्नी शकीरा नमाजी की हत्या का आरोप है.
श्रद्धानंद पर क्या है आरोप?
श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने अपनी पत्नी नमाजी को नशीला पदार्थ देकर उसे जिंदा दफना दिया था. यह घटना 28 अप्रैल 1991 की है. श्रद्धानंद ने बेंगलुरू स्थित अपने बंगले के कंपाउंड में ही पत्नी को जिंदा दफ्ना दिया था.
शकीरा मैसूर के पूर्व दीवान सर मिर्जा इस्मायल की पोती थी, जिसने पूर्व राजनयिक अकबर खलीली को तलाक देने के बाद 1986 में श्रद्धानंद से शादी की थी.
राजीव गांधी हत्या मामले में रिहा किए गए दोषियों की तर्ज पर समानता की मांग करते हुए श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई और इस दौरान उन्हें एक भी दिन का पैरोल नहीं दिया गया.

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