
पत्नी के लिए डेढ़ लाख, बेटी के लिए ढाई लाख, सालाना 7 करोड़ इनकम... ऐसे तय हुई शमी पर मेंटेनेंस राशि
AajTak
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले फैसले के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह साफ नहीं है कि अलीपुर कोर्ट ने किस आधार पर काफी कम राशि का आदेश दिया था. संशोधित आदेश में कहा गया कि पहले के फैसले में सुधार की जरूरत है.
भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने शमी को आदेश दिया है कि वे हसीन जहां को कुल 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देंगे. जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी के द्वारा जारी किए गए आदेश में शमी को हसीन जहां के भरण-पोषण के लिए हर महीने 1.5 लाख रुपये और उनकी नाबालिग बेटी की देखभाल और खर्च के लिए 2.5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया है.
यह फैसला तब आया है, जब हसीन जहां ने कोलकाता के अलीपुर कोर्ट के 2018 के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें शमी को उन्हें हर महीने 50 हजार रुपये और उनकी बेटी के खर्च के लिए अतिरिक्त 80 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया था. उस वक्त हसीन जहां ने मूल रूप से कुल 10 लाख रुपये मांगे थे, 7 लाख रुपये अपने लिए और 3 लाख रुपये अपनी बेटी के लिए, लेकिन निचली अदालत ने उनकी गुजारिश को खारिज कर दिया था.
कोर्ट में ऐसे कामयाब हुईं हसीन जहां...
हसीन जहां ने अपनी अपील में तर्क दिया कि शमी की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है, जिससे वे और ज्यादा गुजारा भत्ता राशि दे सकते हैं. वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उनके आयकर रिटर्न के मुताबिक, शमी की वार्षिक आय करीब 7.19 करोड़ रुपये या 60 लाख रुपये प्रति माह थी. हसीन जहां ने दावा किया कि उनकी बेटी के लिए उनका महीने का खर्च 6 लाख रुपये से ज्यादा है. दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट हसीन जहां के पक्ष में फैसला सुनाया.
जस्टिस मुखर्जी ने आदेश में कहा, "मेरी राय में याचिकाकर्ता नंबर 1 (पत्नी) को 1,50,000 रुपये हर महीने और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि उचित होगी." कोर्ट ने यह भी कहा कि शमी अपनी बेटी के एजुकेशन या अन्य भविष्य की जरूरतों के लिए खुद से अतिरिक्त राशि का योगदान कर सकते हैं.
हाई कोर्ट ने पिछले फैसले के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह साफ नहीं है कि अलीपुर कोर्ट ने किस आधार पर काफी कम राशि का आदेश दिया था. संशोधित आदेश में कहा गया कि पहले के फैसले में सुधार की जरूरत है.

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि निजाम के 173 बहुमूल्य गहने 1995 से भारतीय रिजर्व बैंक के वॉल्ट में कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं. संस्कृति मंत्रालय ने इनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत महत्व को स्वीकार किया है. केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इन गहनों को हैदराबाद में स्थायी सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

Delhi Weather: दिल्ली में फरवरी की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ होगी. जिसमें हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा. IMD के अनुसार, 31 जनवरी से 3 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जनवरी में असामान्य बारिश के बाद फरवरी की शुरुआत भी ठंडी और गीली रहने की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और दृश्य अत्यंत सुंदर हैं. इस बर्फबारी के कारण कई पर्यटक इन जगहों की ओर जा रहे हैं. रास्तों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति बन गई है क्योंकि कई मार्ग बंद हो गए हैं. श्रीनगर में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे मौसम में बदलाव आया है और तापमान गिरा है. पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गुरेज सहित अन्य क्षेत्र भी इस मौसम से प्रभावित हैं.

अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस महीने ‘ट्रंपआरएक्स’ नाम की एक सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे रियायती दरों पर दवाएं खरीद सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे लोगों का दवा खर्च कम होगा. हालांकि इस योजना को लेकर डेमोक्रेट सांसदों ने गलत तरीके से दवाएं लिखे जाने, हितों के टकराव और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.

आज सबसे पहले दस्तक देने जा रहे हैं, पंजाब में ध्वस्त होते लॉ एंड ऑर्डर पर, पंजाब में बढ़ते, गैंग्स्टर्स, गैंगवॉर और गन कल्चर पर. जी हां पंजाब में इस वक्त एक दर्जन से ज़्यादा गैंग्स सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून के रखवालों के दफ्तरों के सामने हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, और तो और बिना डरे, पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार को, पंजाब के नेताओं, मंत्रियों, उनके बच्चों, उनके रिश्तेदारों को धमकियां दे रहे हैं. देखें दस्तक.

देहरादून के विकासनगर इलाके में दुकानदार द्वारा दो कश्मीरी भाइयों पर हमला करने का मामला सामने आया है. खरीदारी को लेकर हुए विवाद के बाद दुकानदार ने मारपीट की, जिसमें 17 साल के नाबालिग के सिर में चोट आई. दोनों भाइयों की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी दुकानदार संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

जिस मुद्दे पर नियम बनाकर UGC ने चुप्पी साध ली, राजनीतिक दल सन्नाटे में चले गए, नेताओं ने मौन धारण कर लिया.... रैली, भाषण, संबोधनों और मीडिया बाइट्स में सधे हुए और बंधे हुए शब्द बोले जाने लगे या मुंह पर उंगली रख ली गई. आखिरकार उन UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछते हुए इन्हें भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट मानते हुए इन नियमों पर अस्थाई रोक लगा दी. आज हमारा सवाल ये है कि क्या इन नियमों में जो बात सुप्रीम कोर्ट को नजर आई... क्या वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दी?






