नौकरानी के समान नहीं घरेलू काम कर रही शादीशुदा महिला: बॉम्बे हाई कोर्ट
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अगर किसी विवाहित को घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है, तो इसे घरेलू नौकर के काम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. यह महिला के साथ क्रूरता नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि अगर महिला घर का काम नहीं करना चाहती, तो महिला को शादी से पहले यह बताना होगा कि वह घरेलू काम नहीं करेगी.
अगर किसी विवाहित को घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है तो इसे घरेलू नौकर के काम के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. यह महिला के साथ क्रूरता नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि अगर महिला घर का काम नहीं करना चाहती, तो महिला को शादी से पहले यह बताना होगा कि वह घरेलू काम नहीं करेगी.
न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने यह फैसला दिया. बेंच ने कहा, "अगर एक विवाहित को घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है, तो निश्चित रूप से परिवार के लिए कहा जाता है. इसे नौकर की तरह नहीं कहा जा सकता है.”
न्यायाधीशों ने कहा, “अगर महिला को अपने घर का काम करने की कोई इच्छा नहीं है, तो उसे शादी से पहले ही यह बता देना चाहिए था. ताकि दूल्हा खुद शादी के बारे में सोच सके. अगर यह स्थिति शादी के बाद बनती है, तो इस तरह की समस्या को पहले सुलझा लिया जाना चाहिए था." पीठ एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई कर रही थी.
इन धाराओं के तहत दर्ज कराया गया था मामला परिवार ने यह याचिका महिला की ओर से दर्ज कराए गए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत क्रूरता के मामले के खिलाफ डाली थी. 498ए निर्दिष्ट करता है कि यदि पति या पति के रिश्तेदार पत्नी के साथ क्रूरता करता है, तो उन्हें तीन साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 498ए के अलावा, महिला ने पति पर आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया था.
शिकायत में दहेज की मांग की बात भी कही थी
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