नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी की वैधता पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
ABP News
कोलकाता की अलीपुर अदालत ने आज अभिनेत्री नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी की वैधता को लेकर फैसला सुनाया है.
अभिनेत्री नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी की वैधता को लेकर आज कोलकाता की एक अदालत ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों की शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है. कोर्ट में निखिल जैन ने दावा किया था कि दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे. वहीं नुसरत ने दावा किया था कि 2019 में तुर्की में की गई उनकी शादी गैरकानूनी है. विशेष विवाह अधिनियम का पालन नहीं किया गया था.
इसी साल जून में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने दावा किया था कि निखिल जैन से उनकी शादी भारत में वैध नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके बीच महज एक लिव-इन रिलेशनशिप थी और उनका अलगाव बहुत पहले हो गया था. नुसरत ने 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी. कोलकाता में एक रिसेप्शन भी आयोजित किया गया था. नुसरत ने कहा था कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, ऐसे में यह भारत में वैध नहीं है. इस तरह तलाक का सवाल ही नहीं उठता है.