नियोजित से राज्यकर्मी बनने पर शिक्षकों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ, BPSC के समान वेतन और...
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बिहार कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्ज देने पर मुहर लगा दी है. हालांकि, इन शिक्षकों को परीक्षा पास करने के बाद ही BPSC शिक्षक वाला वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही 8 साल में प्रमोशन और जिला चुनने की सुविधा भी है.
बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में शिक्षकों को लेकर अहम फैसला लिया गया है. आज इस बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है. इसके अंतगर्त पंचायत, जिला समिति, जिला परिषद और नगर निकाय में जितने भी शिक्षक हैं उनका सरकारीकरण किया जाएगा. यानी कि बिहार में नियोजत शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. हालांकि वेतन को लेकर विभाग ने कुछ पैमाने सेट किए हैं. अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो इन गाइडलाइन्स को अच्छी तरह समझ लें.
बिहार सरकार ने बिहार में नियोजित पौने चार लाख शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक मे सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर मुहर लगी है. जल्द ही बिहार बोर्ड के द्वारा साक्षमता परीक्षा आयोजित कराकर उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा. कैबिनेट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है. नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने के लिए कई शिक्षक संघ पिछले कई महीनो से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. यहां तक की नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मांगने के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ा था. लेकिन इन सब के बीच सरकार ने उनकी मांग सुनी और अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला ले लिया है.
नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ
करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक जिन्हें अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है. उन्हे राज्यकर्मी का दर्जा मिलते ही कई सारी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी. राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इन्हें भी बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक के समान वेतन मिलने लगेंगे. इसके अलावा सभी राज्यकर्मी शिक्षकों को बिहार सरकार की तरफ से कई तरह के भत्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे. इसमें राज्य सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहर भत्ता भी शामिल है. इसके अलावा समय दर समय सरकार की तरफ से शिक्षकों के वेतन और भत्ते में भी संशोधन किए जा सकते हैं.
प्रमोशन और ट्रांसफर की भी सुविधा
नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के समान वेतन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उन्हें प्रमोशन और ट्रांसफर जैसी भी सुविधा मिलने लगेगी. राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर जिले के अंदर ही जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा. शिक्षकों के द्वारा अनुरोध करने पर उनका ट्रांसफर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक के द्वारा जिले के बाहर भी किया जा सकता है.
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