
निचली अदालत से राहत, फिर HC से झटका... जानें- बेल के बाद भी क्यों फंस गया CM केजरीवाल की रिहाई का मामला
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ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत है, जो अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है. निचली अदालत ने तथ्यों पर विचार ही नहीं किया. जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता.
शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला फंस गया है. केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी. लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल की जमानत का मामला क्यों फंस गया?
ईडी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट के सामने चुनौती दी, जिस पर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई. इसके बाद हाईकोर्ट ने दो से तीन दिनों तक आदेश सुरक्षित रखा है.
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत है, जो अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है. निचली अदालत ने तथ्यों पर विचार ही नहीं किया. जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता.
दलीलों के दौरान एसवी राजू ने कहा कि आदेश पारित होने के बाद हमने ऊपरी अदालत का रुख करने के लिए निचली अदालत से 48 घंटे के लिए स्थगन का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया.
ईडी की किन दलीलों पर रद्द हुई केजरीवाल की जमानत?
उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह से मामले पर बहस करने की इजाजत नहीं दी गई. मुझे लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दो से तीन दिनों का उचित समय नहीं दिया गया. ये गलत है. मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है. लेकिन निचली अदालत ने कहा कि आधे घंटे में सब खत्म कीजिए, क्योंकि वह फैसला सुनाना चाहती थीं. मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं.

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