नारदा केस में गिरफ्तार TMC नेताओं को जमानत देने से HC का इनकार, रहेंगे हाउस अरेस्ट
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नारदा स्टिंग में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मंत्रियों और नेताओं को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया है. ये मामला बड़ी बेंच में जाएगा, तब तक सभी नेता हाउस अरेस्ट रहेंगे.
नारदा स्टिंग में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मंत्रियों और नेताओं को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया है. ये मामला बड़ी बेंच में जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी को नजरबंद रखने का आदेश दिया है. यानि मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद रहेंगे. हालांकि, टीएमसी नेताओं की ओर से दलील रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाउस अरेस्ट पर स्टे की मांग की है. इस बीच चारों नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले बेंच में एक जज जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने अंतरिम जमानत देने पर रजामंदी दी थी, लेकिन कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने हाउस अरेस्ट का आदेश दिया है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.