दिल्ली-हरियाणा पानी विवाद: SC ने दिया यमुना निगरानी समिति को नोटिस, 14 अप्रैल को अगली सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट हरियाणा और दिल्ली जल विवाद मामले में अगली सुनवाई 14 अप्रैल को करेगा. वहीं एससी द्वारा यमुना जल प्रदूषण मामले में यमुना निगरानी समिति को नोटिस दिया है.
दिल्ली-हरियाणा पानी विवाद में अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2021 को होगी. सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा ने हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में कहा गया है कि राजधानी में प्रवेश करते ही पानी प्रदूषित हो रहा है. इस मामले में सीजीआई ने कहा कि क्या यह विवाद नदी के जल बंटवारे में बदल जाएगा? इस पर अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि ये पीने के पानी का मुद्दा है. अधिवक्ता विकास सिंह ने जल प्रदूषण मुद्दे पर विचार करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कहा है.हरियाणा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हरियाणा यमुना के जल को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है. वहीं दूसरी बात जलापूर्ति की रही, तो अभी बांध मरम्मत का कार्य चल रहा है.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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