
दिल्ली: MCD सैलरी विवाद पर HC से AAP सरकार को फटकार, BJP बोली ये जनता की जीत
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला दिल्लीवासियों, निगम कर्मचारी और भाजपा की जीत है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने आप सरकार को आदेश दिया है कि विज्ञापन पर पैसे खर्च करने के बजाय दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि को जल्द जारी किया जाए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला दिल्लीवासियों, निगम कर्मचारी और भाजपा की जीत है. यह पिछले कई महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन करने और आवाज उठाने का ही परिणाम है कि उच्च न्यायालय ने भी माना कि इस मुश्किल समय में निगमकर्मियों का पैसा रोककर केजरीवाल सरकार ने बड़ा अपराध किया है. आदेश गुप्ता ने कहा कि पिछले कई महीनों से भाजपा और निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम को केजरीवाल सरकार द्वारा पैसा न देना, निगम को काम करने से रोकना जैसे मुद्दों पर कई सारे विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भूख हड़ताल तक की लेकिन मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एक मिनट के लिए उनसे मिलने तक नहीं आए. हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि आप निगम का पैसा दीजिए ताकि निगम कर्मचारियों को पैसा दिया जा सके.
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कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.








