
दिल्ली HC ने कांग्रेस की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला, ITAI के आदेश को दी है चुनौती
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ITAT के आदेश के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने कहा कि आईटीएटी के आदेश में कोई खामी नहीं है. कांग्रेस खुद इसके लिए दोषी है, क्योंकि साल 2021 से कांग्रेस के लोग सो रहे थे. साथ ही हाई कोर्ट इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुना सकता है.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के आदेश के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि आईटीएटी के आदेश में कोई खामी नहीं है. कांग्रेस की इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की थी. अदालत ने सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि आईटीएटी के आदेश में कोई खामी नहीं है. कांग्रेस खुद इसके लिए दोषी है, क्योंकि साल 2021 से कांग्रेस के लोग सो रहे थे. सिर्फ इसलिए कि आप 2024 में जाग गए हैं, लेकिन इससे चीजें नहीं बदलेंगी.
कल फैसला सुना सकता है HC सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले को फिर से आईटीएटी में भेजने के लिए इच्छुक है ताकि इस पर पुनर्विचार किया जा सके कि क्या विवादित राशि का 20 प्रतिशत जमा करने पर रोक लगाई जा सकती है. हालांकि, पीठ ने कहा कि कांग्रेस की इस याचिका पर अदालत बुधवार को अपना फैसला सुना सकती है.
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