दिल्ली HC ने कहा- पेरेंट्स उठाएं स्कूल में AC का खर्च, अकेला स्कूल ही क्यों?
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दिल्ली के पब्लिक स्कूल में नौवीं के छात्र के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्कूल की ओर से एसी चार्ज लिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि अकेला स्कूल मैनेजमेंट ही एसी का खर्च क्यों उठाए. अभिभावकों को भी इसमें हिस्सा बंटाना चाहिए.
दिल्ली के बड़े स्कूलों में अपने नौनिहालों का दाखिला कराने से पहले पेरेंट्स क्लास रूम में एयर कंडीशनर की बिजली का खर्च भुगतने को भी तैयार रहें. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल में एसी का चार्ज वसूलने के खिलाफ वाली याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एसी बच्चों की सुविधा के लिए लगाया और चलाया जा रहा है. ऐसे में स्कूल अकेला ही इसके खर्च का बोझ क्यों उठाए!
हर महीने वसूला जा रहा था एसी का 2000 रुपये दरअसल, दिल्ली के पब्लिक स्कूल में नौवीं के छात्र के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्कूल की ओर से एसी चार्ज लिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि स्कूल एसी के नाम पर हर महीने 2000 रुपये अतिरिक्त फीस वसूल रहे हैं. पेरेंट्स का तर्क था छात्रों को AC की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है. इसलिए, उन्हें अपने फंड से इसका खर्च उठाना चाहिए. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
दिल्ली HC ने कहा- स्कूल प्रबंधन अकेला AC का खर्चा क्यों उठाए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल प्रबंधन अकेला एसी का खर्चा क्यों उठाए? अभिभावकों को भी इसमें हिस्सा बंटाना चाहिए. कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि एसी बच्चों की सुविधा के लिए लगाया और चलाया जा रहा है. ऐसे में स्कूल अकेला ही इसके खर्च का बोझ क्यों उठाए! ये सुविधा लैब जैसी सुविधाओं से अलग नहीं है. स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि एसी का शुल्क रसीद में दर्ज है.
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