
दिल्ली: AAP के दो विधायकों को कोर्ट ने सुनाई सजा, 8 साल पुराना है केस
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दिल्ली में 2015 में बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सजा का ऐलान किया है. अखिलेश पति त्रिपाठी को 6 महीने की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर साल 2015 में हमला किए जाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों सजा सुनाई है. इसमें अखिलेश पति त्रिपाठी को सबसे ज्यादा 6 महीने की सजा सुनाई गई. इसके अलावा, विधायक संजीव झा को तीन महीने की सजा हुई है. कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि साल 2015 में दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने हमला कर दिया था. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सजा का ऐलान किया. कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को 6 महीने की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. इसी तरह, कोर्ट ने विधायक संजीव झा को 3 महीने की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे AAP विधायक
हालांकि, कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को जमानत दे दी है. अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ना सिर्फ गैर कानूनी सभा में सक्रिय भागीदार थे, बल्कि वास्तव में भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे. कोर्ट ने फैसले में माना कि अभियुक्त ने पुलिस को सबक सिखाने के मकसद से भीड़ को उकसाया था.
'भीड़ को शांत करने की बजाय उकसा दिया'
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि असंतुष्ट प्रदर्शनकारियों की भावनाओं और स्थिति को शांत करने के बजाय इनके एक्शन ने आग में ईंधन डालने की भूमिका निभाई थी. कोर्ट ने कहा- जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बिगड़ी और परिणामस्वरूप भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गईं और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने लगी, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

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