
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का अलर्ट, कल से लागू होगा GRAP, जानिए गाड़ियों से लेकर कंस्ट्रक्शन तक के लिए नियम
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Delhi Pollution: मॉनसून की विदाई के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है. दिल्ली में कल यानी 01 अक्टूबर से GRAP लागू किया जाएगा. इसी के साथ गाड़ियों से लेकर कंस्ट्रक्शन के काम समेत कई निययों में बदलाव लागू हो सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है GRAP और दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान.
Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मॉनसून की विदाई हो गई है. इसी के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का खतरा भी बढ़ने लगा है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'मध्यम' श्रेणी में है लेकिन 2 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता सूंचकांक (AQI) 'खराब' श्रेणी में पहुंचने की संभावना है.
दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता अभी मध्यम श्रेणी में है जो अगले कुछ घंटों में खराब हो सकती है. 2 अक्टूबर को दिल्ली की एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है. हालांकि, दिल्ली से मॉनसून की विदाई हो गई है, लेकिन 4 अक्टूबर को दिल्ली में बूंदाबादी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली-एनसीआर में अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू करने की तैयारी चल रही है. 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जा सकता है. GRAP को पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में नोटिफाइड किया था. इसे 15 अक्टूबर से लागू किया जाता है. लेकिन CAQM के निर्देशों के तहत इसे 15 दिन पहले से भी लागू किया जा सकता है, ताकि हवा में प्रदूषण बढ़ाने वाले तत्वों को रोका जा सके.
GRAP के तहत होती हैं कौन सी पाबंदियां? CAQM के मुताबिक GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है.
बता दें, अलग- अलग स्टेज पर अलग-अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं.
स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां

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