
'दिल्ली में एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी रखें', प्रदूषण पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
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शीर्ष अदालत ने GRAP IV दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा,
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टुडे की रिपोर्ट पर गौर करते हुए दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इंडिया टुडे की रिपोर्ट पर गौर करते हुए सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित करे, जिसमें बताया गया था कि प्रतिबंध के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ट्रक और बसें सड़कों पर खुलेआम चल रही हैं.
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की शीर्ष अदालत की पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, जब उसने कहा कि GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) IV दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखी जा रही है.
GRAP IV दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है. यह उपाय तब लागू किया गया, जब इस हफ्ते दिल्ली में वायु गुणवत्ता "गंभीर प्लस" श्रेणी में पहुंच गई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "113 में से लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं, जिसका मतलब है कि ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है. हम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर तुरंत चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं."
शीर्ष अदालत ने GRAP IV दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, "जहां तक ट्रकों के प्रवेश को रोकने और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश का सवाल है, हम संतुष्ट नहीं हैं. (दिल्ली) सरकार ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए कितने प्रवेश बिंदुओं पर टीमें मौजूद हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इन बिंदुओं पर निगरानी रखने वाले कर्मियों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में कौन-कौन सी स्वीकृत वस्तुएं उल्लेखित हैं. खंड 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों को, जो केवल खंड 3 में वर्णित वस्तुओं को ले जा रहे हैं, प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए. दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से खंडों को लागू करने में विफलता है."

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