त्योहारों से पहले ज्वेलर्स के लिए बड़ी राहत! तीन महीने के लिए टले Gold Hallmarking के नियम
Zee News
Gold Hallmarking: मौजूदा समय में देश के 256 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हैं. नियम तीन महीने के लिए टल गए हैं. फेस्टिव सीजन से पहले ज्वेलर्स के लिए ये बड़ी राहत है.
नई दिल्ली: Gold Hallmarking: त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने ज्वेलर्स को बड़ी राहत दी है. सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को लागू करने की डेडलाइन को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. ज्वेलर्स के पास अब 30 नवंबर तक मौका है, जबकि गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो चुकी थी. गोल्ड हॉलमार्किंग के अलावा खबर ये भी है कि ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग यूनिक आईडी (HUID) के नियमों में भी राहत मिल सकती है. (HUID) के नियम केवल हॉलमार्किंग सेंटर तक ही लागू होंगे. इसके जरिए ज्वेलर्स और कंज्यूमर्स को ट्रेस नहीं किया जाएगा. ज्वेलर्स इस HUID को लेकर काफी असमंजस में थे. दरअसल, सोने की हॉलमार्किंग को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत HUID को लेकर ही थी, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद डिजाइन में बदलाव करने में HUID को मुश्किल हो रही है. ज्वेलरी में किसी भी तरह का चेंज करने पर दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है.More Related News