तमिलनाडु में अब बिना इजाजत जांच नहीं कर सकेगी CBI, स्टालिन सरकार ने लिया बड़ा फैसला
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आम सहमति वापसी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी. वहीं तमिलनाडु सीबीआई द्वारा जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला दसवां भारतीय राज्य बन गया.
तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली. केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्तारूढ़ डीएमके की आलोचना के बीच सरकार ने ये कदम उठाया है. डीएमके ने इससे पहले कहा था कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को "चुप" करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.
दरअसल, आम सहमति वापसी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी. वहीं तमिलनाडु सीबीआई द्वारा जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला दसवां भारतीय राज्य बन गया. इससे पहले जिन अन्य 9 राज्यों ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी उनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.
बता कें कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (डीपीएसईए) द्वारा शासित है. इस कानून के तहत दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा का गठन करके सीबीआई बनाई गई है. इसका मूल अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक सीमित है. वहीं अन्य राज्यों में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है.यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसी अन्य केंद्र सरकार की एजेंसियों के विपरीत है. क्योंकि अन्य एजेंसियों के ऐसी अनुमति की जरूरत नहीं होती है.
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