
ड्रोन धोखाधड़ी केस: ideaForge के CFO के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानें पूरा मामला
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कोर्ट ने कंपनी के CEO अंकित मेहता, निदेशक राहुल सिंह और जनरल मैनेजर सोमिल गौतम पर भी नाराज़गी जताई है. इन अधिकारियों ने अदालत में फर्जी जमानती पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की, जिसे कोर्ट ने गंभीर अपराध माना है.
चेन्नई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ideaForge टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) विपुल जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि विपुल जोशी अदालत में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने तय शर्तों के अनुसार जमानत राशि जमा की.
कोर्ट ने कंपनी के CEO अंकित मेहता, निदेशक राहुल सिंह और जनरल मैनेजर सोमिल गौतम पर भी नाराज़गी जताई है. इन अधिकारियों ने अदालत में फर्जी जमानती पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की, जिसे कोर्ट ने गंभीर अपराध माना है.
फर्जी जमानती भेजे जाएंगे जेल
चेन्नई के अधिवक्ता टॉम विल्फ्रेड ने बताया, “4 मार्च 2025 को ही आरोपियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे 1 अप्रैल 2025 तक जमानत की शर्तें पूरी करें. लेकिन CFO विपुल जोशी कोर्ट में नहीं आए और बाकी अधिकारियों ने ऐसे जमानती पेश किए जिन्हें कंपनी का नाम तक नहीं पता था.” कोर्ट ने इसे गंभीर धोखाधड़ी माना और चेतावनी दी कि भविष्य में यदि ऐसा फिर हुआ तो फर्जी जमानतियों को भी जेल भेजा जाएगा.
हालांकि, कोर्ट ने बाकी आरोपियों को 4 अप्रैल 2025 तक असली और वैध जमानती पेश करने का अंतिम मौका दिया है. कोर्ट ने एक आरोपी के पारिवारिक सदस्य की जमानत को वैध माना है.
क्या है मामला?

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