ज्ञानवापी केस: होटलों में चेकिंग, फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर भी नजर, आज जजमेंट से पहले पुख्ता सुरक्षा
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जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है. नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस में याचिका पर जिला कोर्ट में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इस संबंध में सोमवार को फैसला आएगा. यहां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर केस चल रहा है. जिला अदालत के फैसले से पहले वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. पुलिस इस केस को संवेदनशील मानकर चल रही है.
बता दें कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है. नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं.
धर्मगुरुओं से बातचीत... धारा 144 लागू
अब फैसले को लेकर वाराणसी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर देखा जा रहा है. रविवार को पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी गई है. अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में धर्म गुरुओं से बातचीत करने के कहा गया है, ताकि शांति बनी रहे.
शहर को सेक्टर्स में बांटा गया, फुट मार्च के निर्देश
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टर्स में बांटा गया है, जिन्हें जरूरत के मुताबिक पुलिस बल आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. जिले के सीमावर्ती इलाकों, होटलों और गेस्ट हाउसों में चेकिंग तेज कर दी गई है. सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.
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