ज्ञानवापी की शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश
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ज्ञानवापी की शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक रोक
ज्ञानवापी की शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक रोक लग गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये रोक लगाई है. बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को मॉर्डन तकनीक का इस्तेमाल कर, ज्ञानवापी मस्जिद में मिली संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था, जिसके ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया जा रहा है.
जिला अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने किया था खारिज
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किए गए सर्वे के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक परीक्षण कराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई थी.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने तर्क दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि संरचना को कोई नुकसान न हो. एसजी ने कहा कि हमें यह भी पता लगाने की जरूरत है कि क्या कार्बन डेटिंग के बजाय कुछ अन्य वैज्ञानिक परीक्षण किए जा सकते हैं. वहीं, CJI ने कहा कि हम एएसआई से रिपोर्ट बुलाने के खिलाफ नहीं हैं, सरकार को विचार करने दें कि विकल्प और मुद्दे क्या हैं. उन्होंने कहा कि, इन मामलों में व्यक्ति को सावधानी से चलना होता है.
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