
जजों की नियुक्ति की सिफारिशें क्यों लटकी? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति के लिए नामों को मंज़ूरी देने में इस तरह की अत्यधिक देरी न्यायपालिका की 'स्वतंत्रता के पोषित सिद्धांत' के लिए हानिकारक है.
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए दोहराए गए 11 नामों को केंद्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को केंद्र द्वारा 3-4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए.

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