
गैस चैंबर बने दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, जानिए क्या काम बंद रहेंगे, कौन सी गाड़ियों पर पाबंदी, स्कूलों पर क्या आदेश? सारे सवालों के जवाब
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दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं. पिछले कई सालों की तरह इस साल भी दिल्ली गैस चेंबर बनती जा रही है. इस बीच सरकार ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू कर दिया है. 5वीं तक की क्लास को ऑनलाइन कर दिया गया है.
दिल्ली-NCR की हवा 'जहरीली' होती जा रही है. एक बार फिर राजधानी गैस चेंबर में तब्दील होती दिख रही है. जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, उसी तेजी से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है. हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंध लागू करने पड़ रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण 'गंभीर स्तर' पर पहुंच गया है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज से दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है. GRAP-3 के लागू होने के बाद कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं. सड़कों पर उड़ रहे धूल के गुबार को शांत करने के लिए पानी की फुहारें छोड़ी जाती हैं तो वहीं डीजल से चलने वाली मालवाहक गाड़ियों पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया जायेगा. इसका असर बच्चों के स्कूलों पर भी पड़ेगा तो आइए आपको बताते हैं कि GRAP-3 के तहत दिल्ली में किन कामों पर पाबंदियां रहेंगी.
1. बच्चों पर क्या होगा असर?
दिल्ली-NCR में GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लागू होने का बच्चों के स्कूलों पर बड़ा असर पड़ने वाला है. इस आदेश के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5वीं तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन मोड पर चलेगी. बता दें कि प्रदूषण का स्तर अगर इससे ज्यादा खराब होता है तो ग्रैप-4 भी लागू किया जा सकता है. उस स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को जहां तक हो सकते घर से न निकलने की सलाह दी जाती है.
2. कौन सी गाड़ियों पर प्रतिबंध?
GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लागू होने का सबसे बड़ा असर माल ढोने वाली गाड़ियों पर पड़ता है. इनमें ज्यादातर डीजल गाड़ियां होती हैं. अब आज से दिल्ली-NCR में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल (LMV) या डीजल चलित 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक रहेगी. अंतरराज्यीय बसों (कुछ को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा बीएस-III पेट्रोल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी वाहन और बीएस-6 वाहन आ सकेंगे, साथ ही ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट वाहनों की एंट्री पर बैन नहीं होगा.

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