क्यों नहीं हो पा रही NEET PG की काउंसलिंग, जानिए कहां अटका है मामला
ABP News
NEET-PG 2021: सुप्रीम कोर्ट में यश टेकवानी, नील औरेलियो नून्स, मधुरा कवीश्वर समेत कई डॉक्टरों ने 29 जुलाई को आए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमिटी की अधिसूचना को चुनौती दी है
NEET PG Counselling: मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए काउंसिलिंग न हो पाने की वजह है, नई आरक्षण नीति को कानूनी चुनौती. सरकार ने इस साल से मेडिकल पीजी में 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के आरक्षण का फैसला लिया है. इस नीति को अलग-अलग याचिकाओं के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने खास तौर पर निर्धन वर्ग की पहचान के लिए रखी गई सालाना 8 लाख रुपए आय की सीमा पर सवाल उठाया है. इसके बाद सरकार ने इसमें बदलाव की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट में यश टेकवानी, नील औरेलियो नून्स, मधुरा कवीश्वर समेत कई डॉक्टरों ने 29 जुलाई को आए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमिटी की अधिसूचना को चुनौती दी है. इसी अधिसूचना में ओबीसी के लिए 27 और EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी.