
'क्या हम इतने कमजोर देश हैं कि एक फिल्म...', Kerala Story 2 मेकर्स की HC में दलील, रोक हटाने की मांग
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'The Kerala Story 2' के निर्माताओं ने हाई कोर्ट से रिलीज पर रोक लगाने वाले आदेश को रोकने की मांग की. मेकर्स ने कहा कि पायरेसी पर नियंत्रण असंभव होगा.
केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत फिल्म The Kerala Story 2: Goes Beyond की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी.
देर शाम हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी वी बालकृष्णन की पीठ ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं जनहित याचिका जैसी प्रतीत होती हैं और सवाल उठाया कि सिंगल जज ने इस मामले को किस आधार पर स्वीकार किया.
निर्माताओं ने स्टे ऑर्डर के कुछ ही घंटों के भीतर अपील दायर कर दी, जिसके बाद खंडपीठ ने रात करीब 8 बजे सुनवाई शुरू की. फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने बताया कि रोक लगाने का आदेश दोपहर 2:30 बजे पारित किया गया था.
तत्काल राहत की मांग करते हुए निर्माताओं के वकील ने कहा कि फिल्म 27 फरवरी को रिलीज के लिए तय है और अगर इसे रिलीज नहीं होने दिया गया तो पायरेसी को रोकना असंभव हो जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म को चुनौती देने वाली याचिका टीजर रिलीज होने के 16 दिन बाद दाखिल की गई थी.
पहली फिल्म का उल्लेख करते हुए वकील ने कहा कि उसमें एक सामाजिक बुराई को दिखाया गया था, जबकि सीक्वल उस कहानी को देशभर के संदर्भ में आगे बढ़ाता है. पहली फिल्म जहां केरल पर केंद्रित थी, वहीं सीक्वल में केरल के साथ दो अन्य राज्यों के पात्र भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पहली फिल्म को कई अवॉर्ड भी मिले थे.
सिंगल जज की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील ने कहा कि आदेश में यह कहा गया कि Central Board of Film Certification ने उचित विचार नहीं किया और सर्टिफिकेशन को 'स्पष्ट रूप से मनमाना' बताया गया. इस पर वकील ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मनमानेपन का आधार क्या है. उन्होंने हाल के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी मामले में दूसरे कानूनी विकल्प मौजूद हों, तो याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और उसे खत्म कर देना चाहिए.

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