
क्या वक्फ एक्ट पर रोक लगेगी? वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुनाएगा. यह आदेश मुख्य रूप से उन संपत्तियों के डीनोटिफिकेशन से संबंधित होगा जिन्हें पहले वक्फ घोषित किया गया था. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था.
सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुनाने जा रहा है. यह आदेश तीन अहम मुद्दों पर आएगा, जिनमें सबसे बड़ा सवाल उन संपत्तियों के डीनोटिफिकेशन का है जिन्हें पहले 'वक्फ-बाय कोर्ट, वक्फ-बाय-यूज़र या वक्फ-बाय-डीड' के तहत वक्फ घोषित किया जा चुका है.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने 22 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इन मुद्दों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 सितंबर की कॉज़ लिस्ट के मुताबिक आज यह फैसला सुनाया जाएगा.

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