
कोरोना संक्रमितों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराए दिल्ली सरकार: HC
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 लोगों को जीने का अधिकार देता है. जिससे हर व्यक्ति आजादी से जी सके
देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली की हालत नाजुक बनी हुई है. ऐसे में जहां एक तरफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की किल्लत और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सुनवाई हुई वहीं दिल्ली HC में भी Covid के हालात ऑक्सीजन, बेड की कमी पर सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान एनआईसी के अधिकारी प्रोफेसर संजय धीर भी कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट ने सबसे पहले पोर्टल पर रेमडेसिविर के मामले पर सुनवाई शुरू की. बता दें कि बीते कल सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गयी थी कि कोरोना पोर्टल पर केवल रेमडेसिविर की जानकारी है. और कोई दूसरी मेडिसिन की जानकारी नहीं है. जिस पर नाराज कोर्ट ने एनआईसी के अधिकारी को तलब किया था. एनआईसी के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि अस्पतालों को नोटिस दिया गया है. पोर्टल ऑपरेशनल है और कौन सी दवाई उसमें जोड़ सकते हैं, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा आदेश दिया है. जिसमें दिल्ली के लोग जो कोरोना संक्रमित हैं उन्हें इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं दिल्ली सरकार मुहैया कराए. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 लोगों को जीने का अधिकार देता है, जिससे हर व्यक्ति आजादी से जी सके.
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