
कोरोना वैक्सीनेशन पर यूपी सरकार ने विवादित फैसला लिया वापस, आधार की बाध्यता खत्म
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अब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए आधार और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी. अब यूपी में निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट देने पर टीकाकरण किया जाएगा.
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना विवादित फैसला वापस ले लिया है. अब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए आधार और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी. अब यूपी में निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट देने पर टीकाकरण किया जाएगा. यूपी में अब स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों का टीकाकरण होगा. इससे पहले सरकार ने केवल यूपी वालों को वैक्सीनेशन लगाने का आदेश दिया था. नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर की तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया था कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के 18 से 44 साल के लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, इसके चलते यूपी के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है.
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