
कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को राहत, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने अंतिम तारीख दो महीने आगे बढ़ी!
AajTak
कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख दो महीने आगे खिसका दी है. इसके बाद अब करदाता 2020-21 का रिटर्न इस तारीख तक जमा कर सकते हैं.
कोरोना काल में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है. ऐसे में आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को कई राहत दी है. इन्हीं में से एक है आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाना. अब 30 सितंबर तक जमा करें रिटर्न CBDT ने गुरुवार को घोषणा की कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए करदाता अपना आयकर रिटर्न अब 30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं. पहले ये आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021 थी. इसके अलावा CBDT ने करदाताओं को कई और कंप्लायंस पूरा करने में छूट दी है और उनकी भी आखिरी तारीख आगे खिसकाई है. वित्तीय लेन-देन के आंकड़े 30 जून तक CBDT ने 31 मई 2021 तक जमा किए जाने वाले वित्त वर्ष 2020-21 के वित्तीय लेन-देन की जानकारी (SFT) अब 30 जून तक जमा करने की छूट दी है. इसी के साथ कैलेंडर इयर 2020 के लिए रिपोर्टेबल एकाउंट की जानकारी देने की आखिरी तारीख भी 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है.More Related News

आज पूरी दुनिया LNG पर निर्भर है. खासकर भारत जैसे देश, जहां घरेलू गैस प्रोडक्शन कम है, वहां LNG आयात बेहद जरूरी है. लेकिन जैसे ही युद्ध या हमला होता है, सप्लाई चेन टूट जाती है और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं. कतर जैसे देशों से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने तक यह गैस कई तकनीकी प्रोसेस और जोखिम भरे रास्तों से गुजरती है.












