
Pending Toll Rule : टोल को लेकर सख्त सरकार! बकाया हुआ तो न मिलेगी NOC और न ही मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट
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Toll dues pending: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने टोल से जुड़े नियम और सख्त कर दिए हैं. अब टोल का बकाया होने पर वाहन से जुड़े कई कामों को करने ही अनुमति नहीं मिलेगी. बिना टोल टैक्स का भुगतान (Toll Payment) के वाहन मालिकों को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी.
New Toll Dues Rule: हाईवे पर गाड़ी चल रही है, टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन हुआ, बीप की आवाज आई, बैरियर उठा और आप आगे बढ़ गए. आपको लगा कि, काम खत्म. लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होगी. सरकार ने इस कहानी के एंड में एक जोरदार क्लाइमैक्स जोड़ दिया है. अगर टोल का पैसा सिस्टम में अटका, कट नहीं पाया या बकाया रह गया, तो उसका हिसाब आपकी गाड़ी के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा. नतीजा ये कि अगली बार जब आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC), फिटनेस या परमिट लेने जाएंगे, तो सिस्टम आपको रोक देगा. यानी हाईवे पर की गई एक अनदेखी अब सीधे आपके वाहन के कागजों पर भारी पड़ने वाली है.
दरअसल, देशभर के नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने टोल से जुड़े नियम और सख्त कर दिए हैं. अब अगर किसी वाहन पर टोल का बकाया है, तो उससे जुड़े कई अहम सरकारी काम रुक सकते हैं. मंगलवार को केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि बिना टोल टैक्स का भुगतान (Toll Payment) के वाहन मालिकों को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी.
सरकार ने यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत किए हैं, जो पुराने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में संशोधन करते हैं. इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को मजबूत करना, टोल चोरी रोकना और भविष्य में बिना बैरियर वाले टोल सिस्टम को लागू करना है.
संशोधित नियमों में पहली बार “अनपेड यूजर फीस” की एक औपचारिक परिभाषा भी दी गई है. इसका मतलब है कि अगर किसी वाहन की आवाजाही इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में दर्ज हो जाती है, लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत तय टोल राशि जमा नहीं होती, तो वह बकाया टोल माना जाएगा.
नए नियमों के मुताबिक, जब तक वाहन का सारा बकाया टोल क्लियर नहीं होगा, तब तक न तो वाहन की ओनरशिप ट्रांसफर के लिए एनओसी मिलेगी और न ही एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ले जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, जिन वाहनों पर टोल बकाया है, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को भी रेनुअल नहीं किया जाएगा.
कमर्शियल वाहनों के मामले में नियम और कड़े कर दिए गए हैं. अगर कोई वाहन मालिक नेशनल परमिट के लिए आवेदन करता है, तो उसे पहले ही इस बात की तस्दीक करना जरूरी होगा कि उसके वाहन पर कोई भी टोल बकाया न हो. बकाया रहने की स्थिति में परमिट जारी नहीं किया जाएगा.

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