
केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? आखिर क्या थी परेशानियां
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केंद्र सरकार ने 20 मार्च को फैक्ट चेक यूनिट को बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को रोक लगा दी. फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़ी खबर को फर्जी, गलत या भ्रामक बता सकती है.
केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने ये फैसला दिया है.
केंद्र सरकार ने 20 मार्च को आईटी रूल्स 2021 के तहत, पीआईबी के अंडर में फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फैक्ट चेक यूनिट का नोटिफिकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के बीच आया है, इसलिए इस पर अभी रोक लगनी चाहिए. अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इस पर नियम 3(1)(b)(5) के असर का विश्लेषण हाईकोर्ट में जरूरी है. इसलिए जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक नोटिफिकेशन पर रोक रहेगी.
केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 के नियम 3(1)(b)(5) में दी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ही पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट के रूप में नोटिफाई किया था.
फैक्ट चेक यूनिट... क्या?
पिछले साल केंद्र सरकार ने इंटरमीडियरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 में संशोधन किया था. ये नियम इंटरमीडियरीज को नियंत्रित करते हैं, जिनमें टेलीकॉम सर्विस, वेब होस्टिंग सर्विस, फेसबुक-यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गूगल जैसे सर्च इंजन आते हैं.

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