
किसान मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का अलर्ट, धारा 144 लागू, SKM ने किया 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान
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दिल्ली पुलिस ने पंजाब-हरियाणा के किसानों के दिल्ली मार्च को ध्यान में रखते हुए टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू कर दी है और यूपी की ओर से आने वाले प्रदर्शनकारियों की एंट्री पर रोक लगा दी है. पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा.
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी और डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. किसानों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर कंक्रीट के बड़े-बड़े बैरिकेडिंग और कंटेनर लगा दिए हैं. अब पुलिस ने किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली में धारा एक को 144 लागू कर दी है.
'ट्रैक्टर-ट्रॉलियां में आ सकते हैं प्रदर्शनकारी'
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर डॉ. जॉय टिर्की ने बताया कि 13 फरवरी को कई किसान संगठनों ने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में मार्च करने का ऐलान किया है. हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली और हथियार लेकर दिल्ली आ सकते हैं. किसान संगठन अपनी मांगे पूरी न होने तक दिल्ली की सीमा पर बैठने की भी संभावनाएं हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों उनके विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिस तरह अपना अड़ियल रुख अपनाया था. उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्व जिले में धारा 144 लागू की गई है.
दिल्ली और दिल्ली के बीच यूपी, पूर्वी जिले समेत उत्तरी क्षेत्र की सभी सीमाओं पर आम जनता के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. साथ ही उत्तर प्रदेश की ओर से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, निजी वाहनों, कमर्शियल वाहनों और घोड़े से दिल्ली आ रहे लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है.
'धारा 144 का उल्लंघन करने वाले होंगे गिरफ्तार'
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने के रोकने के लिए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस हरसंभव कोशिश करेगी. किसी भी व्यक्ति या प्रदर्शनकारी को तलवार, त्रिशूल, भाला, लाठी, रॉड हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर किसी भी व्यक्ति पर हथियार संबंधी चीजें मिलती हैं तो इन व्यक्तियों को हिरासत में ले लेगी. धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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