कार, बाइक खरीदना होगा महंगा, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, 1 सितंबर से 5 साल का लेना होगा बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस
Zee News
मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदना महंगा होने वाला है, फोर व्हीलर के डाउन पेमेंट पर 10 से 12000 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं तो टू व्हीलर के लिए भी 1000 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं.
नई दिल्ली: Car Insurance Policy: नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो तुरंत खरीद लीजिए क्योंकि 1 सितंबर से फोर व्हीलर या टू-व्हीलर खरीदना आपको महंगा पड़ने वाला है. दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में आपको ज्यादा रकम देनी पड़ सकती है. मद्रास हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला दिया है कि एक सितंबर के बाद जब भी कोई नया वाहन बेचा जाता है, तो वाहन चालक, यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के अलावा, हर पांच साल की अवधि के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए. मतलब यह कि इंश्योरेंस वाहन चालक, सवार यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के बाद अलग से 5 वर्ष के लिए जोड़ा जाना चाहिए.More Related News