
काफिले में 3 गाड़ी, 10 हजार जमानत राशि... दिल्ली चुनाव नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी
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दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी. इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. नामांकन के समय वाहनों और लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया है.
दिल्ली चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी. इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. नामांकन के समय वाहनों और लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया है.
चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवार के काफिले में 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल 3 वाहन ही अनुमति प्राप्त होंगे. इसके अतिरिक्त, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 5 (उम्मीदवार सहित) तक सीमित की गई है. 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए.
निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस अधिकारी जो सहायक पुलिस आयुक्त के दर्जे से नीचे नहीं हैं, को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए. इनका कार्य वाहनों और उम्मीदवारों के साथ आने वाले लोगों की संख्या संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा. नोडल अधिकारी को इस कार्य के लिए पर्याप्त समर्थन कर्मियों की व्यवस्था भी की जाएगी.
इतनी होगी जमानत राशि
इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि यह उम्मीदवार के चुनाव खर्च से गहराई से जुड़ा हुआ है. जमानत राशि के रूप में विधानसभा चुनाव के लिए ₹10,000 निर्धारित किया गया है. अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होगी, भले ही वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से हों. यह जमा राशि नकद में रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या आरबीआई/कोषागार में की जा सकती है. चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा कोई जमा स्वीकार नहीं होगी.
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