
'कांतारा' विवाद: मंदिर जाकर भी माफी मागेंगे रणवीर, कोर्ट में दाखिल करेंगे हलफनामा
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'कांतारा: चैप्टर 1' में नजर आईं चामुंडी देवी पर रणवीर सिंह ने टिप्पणी की थी, जिसे आपत्तिजनक माना गया. इसे लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल-पीठ ने की. पीठ ने जोर देकर कहा कि पब्लिक फिगर जिम्मेदारी दिखाएं.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार, 24 मार्च को बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई की. रणवीर सिंह ने फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में एक दिव्य किरदार को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में प्राइवेट कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज की गई, जिन्हें एक्टर ने रद्द करने की मांग की है.
इस मामले की सुनवाई पर रणवीर सिंह के पिता जगजीत सिंह भवनानी पहुंचे थे. यहां जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल-पीठ ने आपत्तियां दाखिल करने में हुई देरी पर सवाल उठाया और एक्टर की टिप्पणियों को 'सही नहीं' बताया. पीठ ने जोर देकर कहा कि पब्लिक फिगर जिम्मेदारी दिखाएं.
मामले पर क्या बातचीत हुई?
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना पीठ ने सरकार से पूछा कि आपत्तियां दाखिल करने में इतना समय क्यों लग रहा है. रणवीर सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट साजन पूवय्या ने कहा, 'लगता है कोई आपत्ति ही नहीं है.' शिकायतकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सी.जी. मलयाली ने कहा, 'रणवीर सिंह ने जो माफी मांगी है, वो नकली और बेमन है.' पीठ ने इसपर कहा, 'क्या रणवीर कोर्ट में आकर माफी मांगें?' उन्होंने आगे कहा, 'वे कह रहे हैं कि माफी का हलफनामा दाखिल करेंगे. और क्या चाहिए? रणवीर ने जो किया वो सही नहीं था.'
सी.जी. मलयाली ने इसपर कहा, 'रणवीर सिंह ने चामुंडी दैव को राक्षस कहा था.' उन्होंने आगे कहा, 'रणवीर ने ट्वीट के जरिए माफी मांगी, वो भी उनके मैनेजर्स ने की. चूंकि अपमान मौखिक रूप से देवता के प्रति हुआ था, इसलिए उन्हें मौखिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. रणवीर को साजन पूवय्या के साथ चामुंडी हिल जाकर वहां माफी मांगनी चाहिए.' पीठ ने कहा, 'अगर शिकायतकर्ता जोर देते हैं कि वे कोर्ट में आकर माफी मांगें, तो वे ऐसा कर देंगे. इसमें क्या समस्या है?'
सी.जी. मलयाली ने जवाब में कहा, 'चामुंडी वो देवी हैं जो हमें न्याय दिलाती हैं. सर्प देवता ने रणवीर की रक्षा की है.' एक्टर के वकील साजन पूवय्या ने कहा, 'हम माफी का हलफनामा दाखिल करेंगे. हम चामुंडी हिल भी जाएंगे.' पीठ ने जवाब दिया, 'आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए. आपसे गलती हो गई है. आपके अंदर पछतावे की भावना होनी चाहिए. एक्टर्स का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है.' इस सुनवाई के बाद पीठ ने मामले को 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.

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