
कल से वित्तीय लेनदेन में हो रहे नियमों में ये बदलाव, आप पर पड़ेगा सीधा असर
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एक अक्टूबर से देश में वित्तीय लेन-देन से जुड़े नियमों में ऐसे कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ सकता है.
कल यानी शुक्रवार 1 अक्टूबर से देश में वित्तीय लेन-देन से जुड़े नियमों में ऐसे कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ सकता है. ये बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं. आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं. (फाइल फोटो: Getty Images)
शुक्रवार 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वॉलेट आदि पर ऑटो डेबिट का नियम बदलने जा रहा है. 1 अक्टूबर से RBI का नया नियम लागू हो जाएगा. रिजर्व बैंक ने इसके लिए ही एडिशनल फैक्टर ऑफ आथेंटिकेशन (AFA) सुविधा शुरू की है. ई-मैंडेट के तहत अब पांच हजार से कम रकम बस पूर्व सूचना देकर काटी जाएगी और इससे ऊपर की रकम पर AFA सिस्टम यानी ओटीपी के द्वारा पेमेंट लागू होगा. (फाइल फोटो)
इन बैंकों का चेक रद्द हो जाएगा: एक अक्टूबर से तीन बैंकों का चेकबुक बेकार हो जाएगा. अगर आपका इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है. 1 अक्टूबर, 2021 से आपके पुराने चेकबुक बेकार हो जाएंगे. आप नए चेकबुक के लिए इन बैंकों से संपर्क करें. (फाइल फोटो)

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