कर्नाटक: 'शिवमूर्ति के खिलाफ हुई साजिश', पीड़िता के चाचा ने बसवराज के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
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लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले बसवराज को झटका लगा है. दरअसल बसवराज के खिलाफ पीड़िता के चाचा ने चित्रदुर्ग एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें टिपेस्वामी ने दावा किया कि बसवराज ने झूठ बोला है और मठ के संत के खिलाफ साजिश रची गई है.
कर्नाटक में लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले बसवराज को झटका लगा है. दरअसल बसवराज के खिलाफ पीड़िता के चाचा ने चित्रदुर्ग एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें टिपेस्वामी ने दावा किया कि बसवराज ने झूठ बोला है और मठ के संत के खिलाफ साजिश रची गई है.
अपनी शिकायत में टिपेस्वामी ने आरोप लगाया कि बसवराज ने माता-पिता से बच्चों की कस्टडी के लिए कहा था और उनकी पढ़ाई और शादी के खर्चों का ध्यान रखने का वादा किया गया था. इसके लिए लड़की को बेंगलुरू से लाकर बसवराज ने उनसे कागजात पर दस्तखत कराए थे.
बता दें कि मुरुगा मठ के पूर्व प्रशासक एसके बसवराज और शिवमूर्ति मुरुगा एक-दूसरे के विश्वासपात्र थे, लेकिन बाद में दुश्मन बन गए. नाबालिगों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 26 अगस्त को संत शिवमूर्ति के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. हालांकि संत ने इसके लिए बसवराज और उनकी पत्नी सौभाग्य को उनके खिलाफ साजिश रचने का दोषी ठहराया है. शिवमूर्ति के करीबियों का मानना है कि बसवराज और उनकी पत्नी संत को पोक्सो में फंसाने की मुख्य साजिशकर्ता हैं.
इसके बाद बसवराज और उनकी पत्नी सौभाग्या के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. मुरुगा मठ की वार्डन रश्मि द्वारा बसवराजन के खिलाफ एक काउंटर शिकायत में बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. उसने चित्रदुर्ग ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 (A), 504, 506, 363, और धारा 120 (B) के तहत शिकायत दर्ज कराई.
क्या है बसवराज और शिवमूर्ति का संबंध?
बसवराज एसके और शिवमूर्ति एक ही गांव के हैं. वे दोनों लिंगायत के जंगमारू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उसी साल मठ में शामिल हुए थे. बसवराज को मठ का अगला मुख्य पुजारी बनना था, लेकिन उन्हें सौभाग्या से प्यार हो गया और वे चले गए. शिवमूर्ति शरणारू अगली पंक्ति में थे. बलात्कार के आरोपी शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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