
कर्नाटक: शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन जारी रहेगा या नहीं? थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी साल 15 मार्च को उडुप्पी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. इस फैसले को कई छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
Karnataka hijab row: सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर आज फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें HC ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी. बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोनों जजो ने अलग- अलग फैसला लिखा है. हालांकि, फैसला सुनने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों का फैसला अलग अलग है या एकमत है.

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