ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर 10 दिन में वापस मिलेगा पैसा, करना होगा ये काम
Zee News
रिजर्व बैंक ने हाल ही में ग्राहकों के हितों को सर्वोपरी रखते हुए दो बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने SBI पर 1 करोड़ रुपये, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो घबराने की जरुरत नहीं है. बैंक को शिकायत करने पर 10 दिन के भीतर आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है. अगर आपका बैंक तय वक्त में शिकायत का संज्ञान नहीं लेता है तो रिजर्व बैंक के CMS पोर्टल यानी कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम (Complaint Management System) में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. फिर भी बैंक अगर ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो बैंक पर रिजर्व बैंक जुर्माना लगा सकता है.
रिजर्व बैंक ने हाल ही में ग्राहकों के हितों को सर्वोपरी रखते हुए दो बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने SBI पर 1 करोड़ रुपये, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के मुताबिक SBI ने कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों (Financial Institutions) की ओर से ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी के फ्रॉड क्लासिफिकेशन और उनकी रिपोर्टिंग किए जाने के नियमों का उल्लंघन किया.