
उद्धव समर्थक 14 विधायकों ने अयोग्यता की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सुनवाई 20 जुलाई को
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महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के समर्थक शिवसेना के 14 विधायकों को अयोग्यता की नोटिस जारी की थी. अब उद्धव समर्थक विधायकों ने स्पीकर की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी.
महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच सियासी खींचतान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी की सरकार की विदाई के बाद भी थमा नहीं है. महाराष्ट्र की सियासी जंग अब कोर्ट की दहलीज पर लड़ी जा रही है. उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की ओर से जारी अयोग्यता की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
उद्धव गुट के विधायकों की ओर से स्पीकर की अयोग्यता की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट के विधायकों की ओर से स्पीकर की ओर से मिली अयोग्यता की नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य मामले के साथ ही सुनवाई होगी.
उद्धव गुट के विधायकों के वकील देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस एनवी रमणा से इस याचिका पर इसी विषय से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ ही 20 जुलाई को सुनवाई करने का आग्रह किया. CJI ने कामत के आग्रह पर कहा कि 20 जुलाई को इससे जुड़े मुद्दों के साथ सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करेंगे.
गौरतलब है कि उद्धव गुट के 14 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की ओर से जारी अयोग्यता की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उद्धव गुट के विधायकों की ओर से दायर याचिका में ये कहा गया है कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही एक दागी विधायक की ओर से शुरू की गई है. ऐसे विधायक की ओर से अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई है जो खुद अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर चुका है.

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