
उद्धव ठाकरे को दिल्ली HC से बड़ा झटका, शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक बरकरार
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शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक बरकरार रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को सही माना है. पीठ ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश में दखल देने से मना कर दिया है. उसने कहा कि आयोग इस मसले में नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.
दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया. ठाकरे ने अपनी याचिका में शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर उनकी अर्जी को खारिज करने के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गई थी. इससे पहले उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी. एकल न्यायाधीश की पीठ ने ठाकरे की मांग ठुकरा दिया था.
इसके बाद ठाकरे ने खंडपीठ के समक्ष एकल जज पीठ के आदेश को चुनौती दी. अब खंडपीठ ने भी कहा कि चुनाव आयोग नियमों के मुताबिक इस मसले में कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है. कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता. अब शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मूड बना रहा है.
वैसे निर्वाचन आयोग इस मसले पर 10 जनवरी को सुनवाई करने वाला है. आठ अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए शिवसेना के दोनों गुटों पर अंधेरी पू्र्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी.
उद्धव ठाकरे गुट ने यह दी थी दलील
उद्धव ने दावा किया था कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ का 15 नवंबर का फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. इस फैसले के तहत न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग को कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश भी दिया था.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गुरुवार को दलील दी थी कि चुनाव चिह्न पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी करते समय निर्वाचन आयोग ने उनके मुवक्किल का पक्ष नहीं सुना. उन्होंने कहा, “आयोग के इतिहास में कभी किसी पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया गया है.”

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