
उत्तर प्रदेश: निजी विद्यालयों पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू, अब देनी होगी मांगी गई सूचना
ABP News
उत्तर प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू होगा. अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना देने के लिए वो बाध्य होंगे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों पर सूचना अधिकार अधिनियम को लागू किया जाएगा. अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना देने के लिए वो बाध्य होंगे. राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने बीते दिन श्री संजय शर्मा बनाम जन सूचना अधिकारी/मुख्य सचिव उप्र शासन के विषय में दाखिल अपील के निस्तारण में यह व्यवस्था दी है. उन्होंने मुख्य सचिव को यह संस्तुति भी की है कि जन सूचनाओं की महत्ता को देखते हुए निजी विद्यालयों प्रबन्धकों से भी जन सूचना अधिकारी घोषित करने की व्यवस्था करें. दरअसल, संजय शर्मा ने मुख्य सचिव उप्र शासन, लखनऊ से लखनऊ के दो प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों के विषय में आरटीआई एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग लखनऊ में द्वितीय अपील दाखिल की थी. इस दाखिल अपील में कहा गया कि अगर निजी विद्यालयों को स्थापना करने के लिए रियायती दरों पर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध करायी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीएवी कालेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेंट सोसायटी व अन्य बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंन्सट्रक्शन व अदर्स में प्रतिपादित विधि अनुसार ऐसे विद्यालय राज्य द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित समझे जायेंगे.More Related News
