
इनकम टैक्स असेसमेंट केस: गांधी परिवार और AAP को SC से नहीं मिली राहत, अब 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी ने इनकम टैक्स असेसमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनकी याचिका पर सुनवाई टल गई है. अब इस मामले पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी के टैक्स निर्धारण को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. दरअसल, उक्त सभी नेताओं और पार्टी ने आयकर अधिकारियों के टैक्स निर्धारण को सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी है.
इस पर मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला ट्रांसफर इनकम टैक्स विभाग के अधिकार क्षेत्र में है. हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेंगे. अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन हुए हैं तो केंद्रीय सर्किल की जांच की जरूरत हो सकती है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि अपील दायर करने में पांच महीने की देरी क्यों हुई. ऐसे मामलों में, एक दिन की भी देरी घातक है. इस पर सिंघवी ने जवाब दिया, "केवल विशेष अनुमति याचिका एक राजनीतिक दल द्वारा दायर की जाती है - जो कि आम आदमी पार्टी है. ये ओवरलैपिंग विषय-वस्तु हैं."
हालांकि न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, पांच महीने की देरी लंबी है, इसका मतलब है कि आप इतने समय तक आदेश को लेकर सोते रहे.
वहीं गांधी परिवार और उनसे जुड़े ट्रस्टों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा, ''2019 में फेसलेस असेसमेंट स्कीम आने के बाद मेरा मामला और खराब हो गया है. 143 की कार्यवाही शुरू हुई. फिर अचानक, संजय भंडारी के मामले में सर्च शुरू हुई और इन्होंने इन सभी मामालों को एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा इनके दामाद हैं.''
बता दें कि संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारतीय एजेंसियों के लिए वांटेड है. वह कथित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ बताया जाता है. हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने आरोपी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है.

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