
आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची IAS जी कृष्णैया की पत्नी, जेल भेजने की मांग
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डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आनंद मोहन की रिहाई का उनकी पत्नी ने विरोध किया है. दिवंगत डीएम की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की है. उनकी पत्नी ने आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की भी मांग की है.
बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. साल 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को रिहाई मिलने के बाद अब उनकी पत्नी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
दिवंगत डीएम की पत्नी उमा ने याचिका दायर कर मांग की है कि आनंद मोहन को फिर से जेल भेजा जाए. उमा ने बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है.
उनकी दलील है कि जब आनंद मोहन को सजा हुई तब यह कानून बनाया गया था जिसमें बदलाव का प्रावधान नहीं था, लिहाजा अब बिहार सरकार द्वारा किया गया बदलाव 29 साल पहले दिए गए फैसले पर लागू नहीं होगा.
दरअसल बिहार सरकार ने 10 अप्रैल की कारागार नियमावली, 2012 के नियम 481(i)(क) में संशोधन कर दिया. इसके तहत 'ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या' को अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया. पुराने नियम के तहत सरकारी सेवक की हत्या करने वालों को पूरी सजा से पहले रिहाई की छूट का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन नियम में संशोधन के बाद ऐसे अपराधियों के लिए भी अब छूट मिल सकेगी. इस नए नियम के तहत ही बिहार सरकार ने पिछले दिनों आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की थी.
पटना हाई कोर्ट में भी याचिका
आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मांग की गई है कि वह सरकार की तरफ से जेल मैनुअल में किए गए संशोधन पर रोक लगाए. इस बदलाव को याचिकाकर्ता ने गैरकानूनी बताया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरेगा.

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